प्रशासन
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों के लिए उपयोग की अंतिम तिथि अनिवार्य कर दी है।
15 अक्टूबर, 2026 से, उत्तर प्रदेश में मिठाई की दुकानों को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी खुली मिठाइयों पर 'उपयोग की अंतिम तिथि' प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
