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मथुरा पुलिस ने जमुनापार में पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

मथुरा पुलिस ने जमुनापार कॉलोनी में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 46 वर्षीय जगदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

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मथुरा पुलिस ने जमुनापार में पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित चित्र · छवि स्रोत: एसएसपी मथुरा फेसबुक पेज

मथुरा, 10 सितंबर, 2026: मथुरा में अधिकारियों ने पत्नी की हत्या के सिलसिले में एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जमुनापार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पुष्टि की कि आरोपी, जिसकी पहचान जगदेव सिंह के रूप में हुई है, को 8 सितंबर, 2026 की देर रात गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने के आरोपों के बाद हुई है, जिससे जमुनापार क्षेत्र के स्थानीय समुदाय में चिंता फैल गई है।

गिरफ्तारी और जांच का विवरण

पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी जगदेव सिंह, ओम-प्रकाश का पुत्र है। वह मूल रूप से अलीगढ़ जिले के टप्पल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जैदपुरा का निवासी है। घटना के समय वह मथुरा के जमुनापार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली जमुना बिहार कॉलोनी की गली नंबर 2 में रह रहा था। उसे 8 सितंबर, 2026 को रात 11:10 बजे जमुनापार पुलिस स्टेशन कार्यालय में गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों ने अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किया गया दुपट्टा बरामद किया।

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मृतक के पिता द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके दामाद जगदेव ने उनकी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। शिकायत मिलने पर जमुनापार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए तुरंत उसे हिरासत में ले लिया।

पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जगदेव सिंह की आयु लगभग 46 वर्ष है। इस गिरफ्तारी से उनके आपराधिक रिकॉर्ड में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या के वर्तमान आरोप के अलावा, पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें पहले भी इसी थाने में केस नंबर 263/2025 के तहत बुक किया गया था। उस पिछले मामले में बीएनएस की धारा 115(2), 117(2) और 351(3) के तहत आरोप लगाए गए थे, जो मथुरा क्षेत्राधिकार में आरोपी के कानूनी झगड़ों के इतिहास को दर्शाता है।

पुलिस अभियान और कानूनी कार्यवाही

संदिग्ध को पकड़ने के अभियान का नेतृत्व जमुनापार थाने की एक समर्पित पुलिस टीम ने किया। इस टीम में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) विदेश कुमार, सब-इंस्पेक्टर मिथिलेश उपाध्याय, सब-इंस्पेक्टर विकास कुमार और हेड कांस्टेबल 827 वेद प्रकाश शामिल थे। सभी संबंधित अधिकारियों ने संदिग्ध को पकड़ने और घटनास्थल से बरामद सबूतों को सुरक्षित करने में योगदान दिया। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के लिए थाने में लाया गया। पुलिस ने जोर दिया है कि वे स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार जांच कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस्तेमाल किए गए हथियार सहित एकत्रित सबूतों को आगे की न्यायिक कार्यवाही के लिए ठीक से दस्तावेजीकृत किया जाए। मामला अभी भी सक्रिय जांच के अधीन है क्योंकि पुलिस स्थानीय अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है, जहां आरोपी पर बीएनएस के तहत लगाए गए आरोपों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

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